
रांची: रीबाग कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में गिरफ्तार आरोपी सौरभ कुमार सिंह की जमानत याचिका सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।
सीआईडी की विशेष जांच टीम ने सौरभ कुमार सिंह को 4 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, उसके बैंक खाते में हजारीबाग पुलिस के सरकारी खाते से करीब 3.5 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे। जांच के दौरान उसके एसबीआई खाते में 1.50 करोड़ रुपये की एफडी और 18.86 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं। मामले में गिरफ्तारी के समय उसके पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल, बैंक पासबुक, आधार और पैन कार्ड भी जब्त किए गए थे।
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