
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के मोहनपुर मौजा स्थित सार्वजनिक सड़क पर कथित अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए प्रार्थी को संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) के समक्ष नया अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सीओ को अभ्यावेदन मिलने के बाद कानून के अनुरूप मामले की जांच कर समयबद्ध तरीके से उचित निर्णय लेने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता इरफान अंसारी की ओर से अदालत को बताया गया कि एक व्यक्ति ने सार्वजनिक सड़क पर सीढ़ी बनाकर गेट लगा दिया है, जिससे आम लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
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