
रांची : रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन एवं प्रबंधन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रबंधन स्कीम पर सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने मंदिर के नियमित संचालन के लिए अंतरिम व्यवस्था भी की। अदालत ने रांची के उपायुक्त को मंदिर न्यास समिति को प्रतिमाह 30 हजार रुपये उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि न्यास समिति प्रत्येक सप्ताह खर्च का विस्तृत ब्योरा उपायुक्त को सौंपेगी, ताकि राशि के उपयोग की निगरानी की जा सके।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को अधिनियम की धारा 32 के तहत मंदिर के संचालन एवं प्रबंधन की विस्तृत स्कीम तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया था। मंदिर के बेहतर संचालन को लेकर चंद्रकांत रायपत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
Read Also: GST Fraud : 730 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामले में विक्की भालोटिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित

