
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 730 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी घोटाला एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
ईडी के अनुसार, शेल कंपनियों के जरिए फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेकर 730 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया गया। जांच में विक्की भालोटिया, शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान तैयार कर 730 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध आईटीसी का दावा किया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
खुले में मांस बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, नियमावली बनाने को सरकार को एक माह का समय
रांची : राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दुकानों के बाहर खुलेआम कटे हुए बकरे और मुर्गे के प्रदर्शन व बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्लॉटर हाउस संचालन के लिए नियमावली तैयार करने हेतु एक माह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि नियमावली का मसौदा वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त निर्धारित की।
श्यामानंद पांडेय की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में मीट विक्रेता दुकानों के बाहर खुले में कटे हुए बकरे और चिकन का प्रदर्शन कर बिक्री करते हैं, जिससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि खुले में मांस का प्रदर्शन और बिक्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) के प्रावधानों तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। प्रार्थी ने अदालत से राज्य में प्रभावी नियम लागू कर खुले में मांस के प्रदर्शन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है।

