RANCHI: बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर मानते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल डायरेक्टर और एसआईटी की टीम कोर्ट में उपस्थित रही। कोर्ट ने बरामद कंकाल के डीएनए सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेजने का आदेश दिया और दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने युवती के माता-पिता का डीएनए सैंपल जल्द लेने का निर्देश भी दिया ताकि बरामद कंकाल से उसका मिलान कराया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने कंकाल का पोस्टमार्टम रांची के रिम्स में कराने का आदेश दिया है और वैज्ञानिक जांच को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने दावा किया कि बरामद कंकाल युवती का नहीं है। वहीं सरकार ने कहा कि पोस्टमार्टम, एफएसएल और डीएनए जांच कराई जाएगी। कोर्ट ने जांच में अब तक हुई देरी और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी कि एसआईटी जांच में लापरवाही मिलने पर मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है।

