
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में हुए हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने भाई की हत्या के आरोपी राजेश हेम्ब्रम को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
यह घटना 8 सितंबर 2024 की रात करीब 7 बजे की है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बड़ा रायकमान गांव निवासी राजेश हेम्ब्रम का अपने भाई बुधन हेम्ब्रम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर राजेश ने डंडे से सिर पर वार कर अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। इस संबंध में कुमारडुंगी थाना में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से किया अनुसंधान
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 5 अगस्त 2026 को न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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