
Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले के राशन कार्ड धारकों को अब एक ही महीने में जून, जुलाई और अगस्त का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है, जिससे मानसून के दौरान किसी लाभुक को राशन की परेशानी न हो।
झारखंड राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर यह योजना जिले में लागू की गई है। योजना के अनुसार, खाद्यान्न वितरण दो चरणों में किया जाएगा
1 जून से 15 जून तक जून और जुलाई का राशन दिया जाएगा
16 जून से 30 जून तक अगस्त का राशन वितरित किया जाएगा
इस व्यवस्था से जिले के 4,34,255 परिवारों और कुल 16,49,662 लाभुकों को लाभ पहुंचेगा।
डीलरों के लिए सख्त निर्देश
जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि राशन वितरण ई-पॉस मशीन से किया जाए, प्रत्येक महीने के लिए अलग-अलग लेनदेन हो, और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। लाभुकों को तीनों माह की अलग-अलग रसीद दी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई डीलर निर्धारित समयावधि में राशन का वितरण नहीं करता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है। इसके अलावा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुभाजन अधिकारी और पणन पदाधिकारी को वितरण की निगरानी का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी लाभुक वंचित न रह जाए।
डीलर संघ की मांग
इधर डीलर संघ ने 15 दिनों में तीन महीने का राशन बांटने को अव्यावहारिक बताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, तकनीकी कारणों से OTP आधारित प्रमाणीकरण की मांग की गई है, जिससे बुजुर्गों और बीमार लाभुकों को दिक्कत न हो।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने नजदीकी राशन दुकान से अनाज प्राप्त करें। किसी भी तरह की समस्या होने पर संबंधित अधिकारी या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि वितरण प्रणाली को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।


