
Jamshedpur : टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कर्मचारियों के लिए घरेलू बिजली शुल्क में वृद्धि को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। कंपनी द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी इस सर्कुलर के अनुसार, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) द्वारा स्वीकृत संशोधित बिजली दरों के अनुरूप कर्मचारियों से वसूली जाने वाली बिजली की दर 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 6.07 प्रति यूनिट कर दी गई है।
पहले कर्मचारियों से बिजली के लिए 5.60 प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाता था। संशोधित दर लागू होने के बाद अब यह बढ़कर ₹6.07 प्रति यूनिट हो गई है।
सर्कुलर के अनुसार, बार्गेनेबल (Bargainable) कर्मचारियों के लिए 300 यूनिट तक की सब्सिडी यथावत रहेगी, जबकि 300 यूनिट से अधिक खपत पर नई दर ₹6.07 प्रति यूनिट लागू होगी। वहीं नॉन-बार्गेनेबल (Non-Bargainable) कर्मचारियों के लिए पूरी बिजली खपत पर संशोधित दर लागू रहेगी।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन तथा टाटा स्टील लिमिटेड की संशोधित बिजली दरों के आधार पर किया गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

