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JSSC: हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य भर्ती में 3 पद रिजर्व रखने के दिए आदेश, आंसर-की पर उठे सवाल

by Kanchan Kumar
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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष शिक्षा विषय के 3 पदों को याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित (रिजर्व) रखने का अंतरिम आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ ने जारी किया।

यह विवाद परीक्षा की आंसर-की में गड़बड़ी और छात्रों की शिकायतों की अनदेखी से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील शुभम मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा जारी की गई आंसर-की में भारी खामियां हैं।

​छात्रों का दावा है कि परीक्षा में करीब 120 सवाल ऐसे थे, जिनके जवाब उन्होंने बिल्कुल सही दिए थे। इसके बावजूद जेएसएससी ने अपनी आंसर-की में उन सही जवाबों को गलत मान लिया।

​आपत्तियों को किया गया दरकिनार

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने नियमों के तहत समय रहते इन गलत सवालों और जवाबों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। लेकिन आयोग ने छात्रों की इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना जांच किए ही फाइनल आंसर-की जारी कर दी। इस लापरवाही की वजह से कई योग्य अभ्यर्थियों के रिजल्ट और भविष्य पर बुरा असर पड़ा है।

अदालत ने छात्रों के साथ हुई इस अनदेखी को काफी गंभीरता से लिया है। मामले में जेएसएससी की ओर से वकील संजय पीपलवाल और प्रिंस कुमार ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने फिलहाल छात्रों को राहत देते हुए 3 पदों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद अब आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
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