
रांची : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया के इंग्लैंड जाने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इस याचिका पर एंटी करप्शन ब्यूरो को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसीबी से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने नवीन केडिया की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। अगर आरोपी को विदेश जाने की इजाजत दी गई, तो उनके देश से भागने का खतरा बना रहेगा।
एसीबी के पास जमा है पासपोर्ट
छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी नवीन केडिया पर झारखंड में खराब क्वालिटी की देसी शराब सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में एसीबी ने उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा रखा है।
अब नवीन केडिया ने अपने बेटे के लंदन में होने वाले ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने और वहां अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए पासपोर्ट वापस मांगा है। इससे पहले रांची की विशेष एसीबी अदालत ने उनकी इस अर्जी को नामंजूर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गौरतलब है कि इस बड़े शराब घोटाले में एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई रसूखदार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ज्यादातर आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

