
रांची : झारखंड की राजधानी रांची में कल यानी 13 सितंबर 2026 को संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा-द्वितीय तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा-द्वितीय आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है। रांची के 21 परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास किसी तरह की अव्यवस्था, भीड़ या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखना और अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है।
रांची में 21 परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा
रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने और इससे विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 13 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ जमा करने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था परीक्षा शुरू होने से लेकर परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू रहेगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास इन गतिविधियों पर रोक
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र अथवा हरवे-हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। इनमें बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियार शामिल हैं।
परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की बैठक, सभा या आमसभा आयोजित करने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने इन प्रतिबंधों के जरिए परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने और किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने की तैयारी की है।
सरकारी कार्य में लगे लोगों को प्रतिबंध से छूट
निषेधाज्ञा के आदेश में कुछ श्रेणियों को प्रतिबंध से छूट भी दी गई है। सरकारी कार्य में तैनात पदाधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को भी निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रखा गया है।
जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और पुलिस बल को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आवाजाही के दौरान भीड़ नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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