
रांची : झारखंड सरकार ने विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी योजना को राज्य में लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 2 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को झारखंड में लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इसके बाद अब योजना को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के संचालन, कार्यों के चयन, मजदूरी भुगतान, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। फिलहाल अधिसूचना के माध्यम से योजना के लागू होने की औपचारिक घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, महालेखाकार, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।
गौरतलब है कि वीबी-जी राम जी योजना केंद्र सरकार के विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत लागू की जा रही है। झारखंड सरकार पहले ही इस योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, जनजातीय परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार तथा अकुशल मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने की घोषणा कर चुकी है। अब अधिसूचना जारी होने के साथ योजना के क्रियान्वयन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना मनरेगा का स्थान ले रही है।

