
Palamu Muharram : पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला गांव में रविवार की शाम मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच अचानक तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मेदिनीनगर सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने इलाके में 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा (Section 144)लागू कर दी है। यह आदेश 7 जुलाई की रात 12 बजे से प्रभावी है और आगामी 48 घंटे तक लागू रहेगा।
झड़प के दौरान दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई और एक पक्ष की ओर से तलवार से हमला किया गया। इस हमले में दो सगे भाई, गौतम कुमार सिंह और प्रवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर के आशी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। दूसरी ओर, दूसरे पक्ष के कुछ लोग भी इस हिंसा में घायल हुए हैं।
घटना के बाद एसपी रिष्मा रमेशन और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और स्थिति को काबू में किया। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
झड़प की शुरुआत तब हुई जब सधपुर, संडा, रहमतनगर और बंगलापर की ताजिया पाल्हे कला के गढ़वट पहुंची। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद भड़क उठा और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।
एसडीएम सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत धारा 144 लागू की है। इस आदेश के तहत इलाके में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के जुलूस या सार्वजनिक सभा पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सावधानीवश उठाया गया है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

