Home » Probation Officer : रिश्वतखोरी के आरोप में रामगढ़ की प्रोबेशन पदाधिकारी सिमरन कुमारी निलंबित

Probation Officer : रिश्वतखोरी के आरोप में रामगढ़ की प्रोबेशन पदाधिकारी सिमरन कुमारी निलंबित

by Nikhil Kumar
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची : झारखंड सरकार ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार रामगढ़ के जिला प्रोबेशन कार्यालय की प्रोबेशन पदाधिकारी सिमरन कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग की ट्रैप टीम ने सिमरन कुमारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(ए) के तहत रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में 16 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीबी हजारीबाग थाना कांड संख्या 05/2026, दिनांक 15 जून 2026 दर्ज है।

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं की अनुशंसा पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि से उन्हें अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) दिया जाएगा, जिसका भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहां वे गिरफ्तारी के समय पदस्थापित थीं। इसके साथ ही, हिरासत से रिहा होने के बाद उन्हें गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

Related Articles

Leave a Comment