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RANCHI NEWS: पीजीटी शिक्षक नियुक्ति डुअल डिग्री मामले में सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

पीजीटी शिक्षकों की बैकलॉग और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है मामला

by Vivek Sharma
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस व जेल हिरासत में मौत और रेप मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य की, सरकार को SOP बनाने का निर्देश।
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RANCHI: हाई कोर्ट ने झारखंड पीजीटी शिक्षक नियुक्ति 2023 से जुड़े डुअल डिग्री विवाद पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड (पीजीटी) शिक्षकों की बैकलॉग (विज्ञापन संख्या 3/2023) और नियमित (विज्ञापन संख्या 2/2023) नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि उन्होंने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां हासिल की हैं। इससे प्रभावित उम्मीदवारों ने कोर्ट में चुनौती दी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई, जहां याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आयोग के फैसले को मनमाना बताते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के खिलाफ बताया। इस भर्ती प्रक्रिया में 8 विषयों के 334 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी होने और 18 से 24 फरवरी तक वेरिफिकेशन होने के बावजूद अब तक अंतिम चयन सूची और नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है।

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