
RANCHI: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को विभिन्न कानूनी बिंदुओं से अवगत कराया, जिसके बाद कोर्ट ने राहत देने का निर्णय लिया।
यह मामला राज्य की पूर्व उत्पाद नीति के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जांच के दौरान नवीन केडिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आया था। उन्हें 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को गोवा की कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें 12 जनवरी तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण की शर्त रखी गई थी।
हालांकि उन्होंने तय समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। 12 मार्च 2026 को उन्हें रांची से पुनः गिरफ्तार किया गया था।
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