Home » Ranchi News : IAS पूजा सिंघल के पति के विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

Ranchi News : IAS पूजा सिंघल के पति के विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

पिछले दिनों आइएएस पूजा सिंघल ने भी सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उन्हें सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद उनके पति अभिषेक झा ने भी अदालत में याचिका दायर कर अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी।

by Mujtaba Haider Rizvi
ranchi civil court
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi : मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में आरोपी इस पूजा सिंघल के आरोपी पति अभिषेक झा ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा।

पूजा सिंघल को पहले ही मिल चुकी है सिंगापुर जाने की इजाजत

गौरतलब है कि पिछले दिनों आइएएस पूजा सिंघल ने भी सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उन्हें सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद उनके पति अभिषेक झा ने भी अदालत में याचिका दायर कर अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। गौरतलब है कि मनरेगा घोटाला मामले की जांच के दौरान ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापामारी की थी। सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19 .31 करोड़ रूपए नकद बरामद हुए थे।

28 मई तक जेल में रही थीं पूजा सिंघल

इस मामले में ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूजा सिंघल 28 महीने जेल में रहीं थी। इसके बाद उन्हें जमानत मिली थी। ईडी ने अभिषेक झा को भी सम्मन जारी कर उनसे कई दिनों तक पूछताछ की थी। अभिषेक झा इस मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है।

Related Articles

Leave a Comment