
हेथु मौजा की 3.64 एकड़ भूमि से जुड़े उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रकरण में अनियमित भुगतान का आरोप, जांच पदाधिकारी और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त
रांची : झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने रांची के नामकुम अंचल के तत्कालीन अंचल निरीक्षक एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त मनोज कुमार दीक्षित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, मौजा हेथु, थाना संख्या-298, खाता संख्या-30 की 3.64 एकड़ भूमि के पंजीकृत रैयत बुधु सिंह के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया के दौरान गलत जांच प्रतिवेदन देने के कारण अनियमित भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में रांची के उपायुक्त ने विभाग को प्रतिवेदन भेजा था।
विभाग ने 11 मार्च 2026 को आरोप पत्र जारी कर मनोज कुमार दीक्षित से लिखित बचाव पक्ष मांगा था। उनका जवाब प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर आरोपों की समीक्षा की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित प्रतीत होने पर विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया।
अधिसूचना के अनुसार, यह कार्रवाई झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) तथा झारखंड उच्च न्यायालय के 9 मार्च 2026 के आदेश के आलोक में की जा रही है।
विभाग ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को विभागीय जांच पदाधिकारी (संचालन पदाधिकारी) नियुक्त किया है, जबकि रांची के अपर समाहर्ता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है। विभाग ने बताया कि इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

