RANCHI: रांची नगर निगम ने बकाया किराया नहीं चुकाने पर निगम स्वामित्व की एक दुकान को गुरुवार को सील कर दिया है। प्रशासक के आदेश पर गुरुवार को वार्ड संख्या-20 अंतर्गत मार्केट रोड वेस्ट अपर बाजार स्थित निगम की दुकान पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दुकान का संचालन बीते कई वर्षों से रेखा रानी जायसवाल द्वारा किया जा रहा था। दुकान संचालन के दौरान उनके द्वारा किराया मद में लगातार बकाया राशि जमा नहीं की जा रही थी।
निगम प्रशासन ने समय-समय पर उन्हें बकाया भुगतान के लिए अवगत कराया, इसके बावजूद राशि जमा नहीं की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दुकान पर कुल 23,84,899 का बकाया था। इस राशि की वसूली के लिए रांची नगर निगम द्वारा तीन लिखित नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त कई बार मौखिक रूप से भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया, लेकिन सभी निर्देशों की अनदेखी की गई।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई
निर्धारित समयसीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने और निगम के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की सुसंगत धाराओं के तहत दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम की संपत्तियों के संरक्षण और बकाया राजस्व की वसूली को लेकर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने अन्य दुकानदारों और संपत्तिधारकों से अपील की है कि वे समय पर अपने बकाया का भुगतान करें। जिससे कि इस प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।

