नई दिल्ली/Manish Sisodia Bail Rejected: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
Manish Sisodia Bail Rejected: कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून और पीएमएलए के प्रावधानों के मुताबिक, खुद को जमानत का हकदार दिखाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना किसी उचित कारण के शराब वितरकों का मुनाफा 5 से बढ़ा कर 12 प्रतिशत किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए।
अपने 2 फोन उपलब्ध नहीं करवाए और यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि जमानत मिलने पर यह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है, आरोपी जो दिल्ली का उपमुख्यमंत्री था उसने पहले से तय लक्ष्य के लिए नीति बनाई।
Manish Sisodia Bail Rejected: न्यायिक हिरासत 31 तक बढ़ी
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए।
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