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VAT Exemption: मस्ती हुई सस्ती; झारखंड में पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के लिए कैंटीन में शराब बिक्री से वैट माफ

by Nikhil Kumar
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रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) और रक्षा रेजिमेंटल इकाइयों के जरिए होने वाली मानव उपभोग की शराब बिक्री पर वैट कर से छूट देने का फैसला किया है।

वाणिज्य कर विभाग की ओर से 20 मई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत यह छूट झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 57(1) के तहत दी गई है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय से संबद्ध रेजिमेंटल इकाइयों तथा कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा रक्षा कर्मियों और झारखंड के पूर्व सैनिकों के वास्तविक उपयोग के लिए की जाने वाली शराब बिक्री पर कर नहीं लगेगा। इसके लिए संबंधित इकाई को कमांडिंग ऑफिसर स्तर के अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक होगा।

छूट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी

अधिसूचना के अनुसार यह छूट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इस तरह की कर छूट संबंधी अधिसूचना जारी करती है, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रखा जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को यह राहत दी गई है।

आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है। अधिसूचना पर वाणिज्य कर विभाग की अवर सचिव किरण कुमारी के हस्ताक्षर हैं। इस फैसले से कैंटीन के माध्यम से खरीदे जाने वाले सामान, खासकर शराब पर लगने वाले कर का बोझ कम होगा और रक्षा समुदाय को आर्थिक राहत मिलेगी।

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