रांची : नामकुम थाना क्षेत्र से जुड़े एक किलो अफीम बरामदगी मामले में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी करार अभियुक्त सूर्य कांत मुंडा को 8 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो साल की सजा काटनी होगी। अदालत ने सोमवार को उसे दोषी ठहराया था, जबकि मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2022 को पुलिस को रांची-खूंटी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम सुकरीडीह इलाके में जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार सूर्य कांत मुंडा पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी स्कूटी की डिक्की से एक किलो अफीम बरामद हुई थी।
इस संबंध में नामकुम थाना में कांड संख्या 270/2022 दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, जांच और जब्ती से जुड़े साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

