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Ranchi Voter List Revision : मतदाता सूची पुनरीक्षण में पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा, अपात्र नहीं जुड़ेंगे : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

पीपीटी के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण संबंधी दिया गया प्रशिक्षण

by Nikhil Kumar
Ranchi Voter List Revision
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रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए इस कार्य को गंभीरता से पूरा करें।

शनिवार को निर्वाचन सदन से पीपीटी के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने कहा कि 20 जून से राज्य में प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है। सभी स्तरों पर पदाधिकारियों, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण तय समय-सारिणी के अनुसार पूरा कराया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य के दौरान किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।

उन्होंने बताया कि 30 जून से बीएलओ घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे। इससे पहले सभी बीएलओ को फॉर्म भरने और पिछली मतदाता सूची से मैपिंग की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे मतदाताओं के बीच फैली किसी भी भ्रामक जानकारी को दूर कर सकें।
के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से मैपिंग कराने अथवा इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नाम पूर्व की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यही विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी मान्य होगा।

उन्होंने कहा कि मैपिंग के दौरान गलत जानकारी देने वाले मतदाता एनोमलिज के रूप में चिह्नित हो जाएंगे। ऐसे मतदाताओं को अन-मैप्ड श्रेणी के मतदाताओं की तरह नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों और उनकी शंकाओं का भी समाधान किया।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अपर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर ईआरओ-एईआरओ को प्रशिक्षण

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों के सत्यापन की जिम्मेदारी ईआरओ एवं एईआरओ की है। प्रशिक्षण में एसआईआर के विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई तथा अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाए और सभी प्रशिक्षण समय पर पूरे कराए जाएं।

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