
Jamshedpur : करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता और डीडी बार के संचालक नीरज सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच तीखी कानूनी बहस हुई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि नीरज सिंह के खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या ठोस आधार नहीं है, जिससे उनकी सीधी संलिप्तता साबित होती हो। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए पुलिस की केस डायरी और जांच में जुटाए गए तथ्यों का हवाला दिया। अभियोजन ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जाए।
गौरतलब है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने नीरज सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
बता दें कि 27 जून की रात करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें पुलिस वाहन से बाहर खींचकर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
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