Home » Jamshedpur SIR News: पांच लाख 96 हजार वोटर्स पर लटकी सूची से बाहर होने की तलवार

Jamshedpur SIR News: पांच लाख 96 हजार वोटर्स पर लटकी सूची से बाहर होने की तलवार

19 लाख 7244 वोटर्स में से 13 लाख 10 हजार 870 मतदाता ही हुए मैप्ड, सूची में नाम जोड़ने के लिए चार सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, सात अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

by Mujtaba Haider Rizvi
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा होने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके अनुसार जिले में मौजूद 19 लाख 7244 वोटर्स में से 13 लाख 10 हजार 870 मतदाता ही हुए मैप्ड किए जा सके हैं। बाकी पांच लाख 96 हजार वोटर्स पर मतदाता सूची से बाहर होने की तलवार लटक गई है। इनमें से 49 हजार 448 मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि, इनका निधन हो चुका है। एक लाख 83 हजार 558 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका है। यह मतदाता एब्सेंट माने गए हैं। एक लाख 45 हजार 462 मतदाता पर्मानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इसके चलते इन्हें भी सूची से हटा दिया गया है। जबकि, दो लाख 928 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है।

अनमैप्ड मतदाताओं को आयोग से जारी होगा नोटिस

जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, और वह वास्तविक वोटर हैं, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से एक चांस दिया जाएगा। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में डीसी राजीव रंजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से ही इन वोटरों को रेडी टू मेड नोटिस जारी होगा। यह नोटिस सभी बीएलओ को दे दी जाएगी। बीएलओ घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं को नोटिस सर्व कर देंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से एक तारीख तय कर दी जाएगी। स्थान भी तय होगा। इस तारीख पर यह वोटर पहुंच कर आधार कार्ड को छोड़ कर अन्य 12 प्रकार के दस्तावेज दिखा कर अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। उनके दिए गए दस्तावेज की जांच होगी। जांच में अगर पाया गया कि वह जेन्यून वोटर हैं तभी उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए ईआरओ और एईआरओ तैनात किए गए हैं। इन्हें 50-50 बूथ दिए गए हैं।

30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां कर सकते हैं अपील

अगर किसी मतदाता को लगता है कि उनका नाम लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया गया है। तो ऐसे मतदाता निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। यह अपील मतदाता पंजीकरण नियम 1960 की धारा 277 के आलोक में होगी।

नाम जोड़ने के आवेदन कर सकते हैं मतदाता

डीसी राजीव रंजन ने पत्रकारों को बताया कि बुधवार से एसआइआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा फार्म सिक्स भर कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। उम्र की गणना एक अक्टूबर 2026 से की जाएगी।

चार सितंबर तक लिए जाएंगे दावा-आपत्ति

डीसी ने बताया कि अब बुधवार से दावा और आपत्ति लेने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लोग मतदाता सूची से संबंधित दावा और आपत्ति जिला निर्वाचन विभाग में दे सकते हैं। दावा और आपत्ति जमा करने की आखिरी तारीख चार सितंबर तय की गई है। इासके तहत, लोग नाम की स्पेलिंग में गलती, नाम का एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफर आदि को लेकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके आनलाइन आवेदन भी दिए जा सकते हैं। इसके लिए आठ अगस्त व नौ अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर पहला और 22 व 23 अगस्त को दूसरा कैंप होगा। तीन अक्टूबर तक इन दावा और आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

15 अगस्त को होगी ग्राम सभा

डीसी ने बताया कि 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन होगा। यह ग्राम सभा पंचायत भवनों में आयोजित की जाएगी। शहरी इलाकों में वार्ड में सभा होगी। 25 अगस्त से चार सितंबर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा। घर घर जाकर यह वेरिफिकेशन होगा। इस दौरान बीएलओ नजरी नक्शा से यह भी जांच करेंगे कि संबंधित मतदाता अपने बूथ के क्षेत्र में ही निवास कर रहा है या नहीं। अगर मतदाता किसी अन्य क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उन्हें उनके बूथ में नाम ट्रांसफर करने के लिए फार्म आठ भराया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि सभी पात्र लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फार्म सिक्स भर चुके हैं या नहीं। चार सितंबर को बीएलओ घरों में एक परिवार एक साथ का स्टीकर चिपकाएंगे।

सात अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

सात अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची में नाम खोजने में दिक्कत आने पर वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट या ईसीआईनेट मोबाइल ऐप की भी मदद ले सकते हैं।

Read also – Jamshedpur News : बारीडीह में स्वर्णरेखा नदी में मिली महिला की लाश, पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Related Articles