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Jamshedpur News: बालीगुमा में महिला से मारपीट, गला दबाने और चेन छीनने का आरोप, पांच नामजद

आरोप है कि उक्त लोगों ने घर में प्रवेश कर महिला के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान उसके पति के बारे में पूछते हुए धमकी भी दी गई।

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : मानगो मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के वास्तु विहार, बालीगुमा में एक महिला ने पांच नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास, नाबालिग बच्चे को जबरन ले जाने की कोशिश और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने FIR संख्या 0092/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता अलका कुमारी, पति आशुतोष कुमार, निवासी डुप्लेक्स नंबर 6A, वास्तु विहार, बालीगुमा ने 9 अगस्त को थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी। शिकायत के अनुसार, 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे शिक्षक सतीश प्रसाद, सविता प्रसाद, राजीव कुमार सिन्हा, नीलम देवी और अनीश कुमार समेत कुछ अन्य लोग उनके घर पहुंचे।

आरोप है कि उक्त लोगों ने घर में प्रवेश कर महिला के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान उसके पति के बारे में पूछते हुए धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि विरोध करने पर सतीश प्रसाद ने उनके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मारपीट की। महिला ने गला दबाकर जान से मारने के प्रयास का भी आरोप लगाया है।

बच्चे को ले जाने की कोशिश का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के दौरान आरोपियों ने उनके नाबालिग बच्चे को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। बच्चे को बचाने के दौरान उनके गले से सोने की चेन कथित रूप से छीन ली गई। चेन की अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है।

शोर सुनकर महिला के पति आशुतोष कुमार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला और उसके बच्चे को बचाया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को घटना से संबंधित फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने की जानकारी भी दी है।

एक दिन पहले भी विवाद का आरोप

शिकायत में महिला ने बताया है कि 6 अगस्त को राजीव कुमार सिन्हा और नीलम देवी द्वारा उसके पति के साथ कथित रूप से गाली-गलौज और विवाद किया गया था। इसके बाद सोसाइटी की बैठक को लेकर भी विवाद होने की बात सामने आई है।

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 126(2), 115(2), 74, 303(2), 352 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। FIR के अनुसार, मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच, उपलब्ध फोटो और वीडियो साक्ष्यों की जांच तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने और अपने नाबालिग बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

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