रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमित अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 के तहत आरोप दर्ज किया है। ईडी ने बरियातू थाने में दर्ज कांड संख्या 141/2022 के आधार पर आरोप दाखिल किए हैं। आरोपियों में पूर्व डीसी छवि रंजन का नाम भी शामिल है।
अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में 7 जून 2023 को हुई गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में नहीं बताया गया, जिससे उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ। अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा, अभिषेक अग्रवाल और अमृता सिन्हा ने उनका पक्ष रखा।
इस मामले में सेना की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े कई आरोपियों के खिलाफ विस्तृत जांच जारी है। ईडी ने अदालत में दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें जमीन के फर्जी दस्तावेजों और खरीद-फरोख्त की जानकारी दी गई है।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा, जो अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़े कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालेगा।
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