जामताड़ा : ईद-उल-जोहा (बकरीद) का त्योहार 28.05.2026 (गुरुवार) को मनाया जाएगा। ईद-उल-जोहा (बकरीद) के दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी मस्जिदों एवं शहर के जामा मस्जिदों सहित अन्य छोटे-बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अदा किया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने की संभावना रहती है। ईद-उल-जोहा (बकरीद) पर्व में विभिन्न मुद्दों को लेकर तनाव, अशांति एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है, साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास पूर्व में किया गया है।
उक्त अवसर पर आपसी विवाद/ तनाव की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील अतिसंवेदनशील स्थानों/ क्षेत्रों में पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए आज 27.05.2026 को उपायुक्त- सह- जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा आलोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था संबंधी संयुक्त आदेश जारी किया है। जिले में ईद-उल-जोहा (बकरीद) का त्योहार शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए विभिन्न बिंदुओ पर आवश्यक सतर्कता, सक्रियता तथा त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
पूर्व से विवादग्रस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले /असामाजिक तत्वों की गतिविधियों एवं उन शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी रखने का निर्देश दिया गया है, जो पहले किसी घटना में शामिल रहे हों। असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों / इबादतगाहों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, जामताड़ा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ईद-उल-जोहा (बकरीद) के दिन पशु तस्करी, अवैध बूचड़खाना या प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो।
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के निर्देश
इसके अलावा छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष चौकसी बरतने, साथ ही जिन जगहों पर सड़क पर नमाज अदा किये जातें हों वहाँ पर वाहनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यदि आवश्यक हो तो वाहनों के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा ईदगाह एवं मस्जिद तक जाने वाले मार्गो पर सतत् निगरानी रखने, बकरीद की नमाज के समय जहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, वहां पूर्ण वीडियो रिकार्डिंग करने का निर्देश दिया गया।
विभिन्न सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स/ प्लेटफॉर्म में प्रचारित / प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों जिससे किसी विशेष सम्प्रदाय / धर्म/ जाति की भावनाओं को आहत पहुंचानें वाली टिप्पणियां करतें हों और नफरत फैलातें हों, पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आज दोपहर से प्रतिनियुक्त हो जाएंगे जवान
वहीं, विधि-व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी (पेट्रोलिंग स्टेटिक सुरक्षित) एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 27.05.2026 के दोपहर से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जाएंगे एवं 28.05.2026 तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बने रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे, अन्यथा यथावत प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण के लिए अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जहां शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहां ससमय BNSS की धारा 163/126 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था/जमात पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए विधिसम्मत अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को देंगे।
सभी थाना प्रभारी चलंंत वाहनों में कराएंगे वीडियोग्राफी
इसके अलावा परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केंद्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर/ सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराएंगे। सभी थाना प्रभारी अपने चलंत वाहनों में भी वीडियोग्राफी कराएंगे एवं स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नमाज के समय जहां ज्यादा भीड़ हो, वहां पूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए।
खुले में ना दी जाए कुर्बानी
जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है, वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखंड स्तर के सुरक्षित दंडाधिकारी अपने-अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे, ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि बकरीद में कुर्बानी खुले में न दी जाए तथा कुर्बानी के बाद अनुपयोगी चीजों का निपटान इस तरह किया जाए कि पर्यावरण में प्रदूषण न फैले। इसके संबंध में भी शांति समिति के सदस्यों को सूचित और जागरूक करेंगे।
शांति व्यवस्था के लिए कार्रवाई के निर्देश
इसके अलावा आवश्यकतानुसार, BNSS की धारा 163 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को कराई जानी चाहिए। प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिए प्रारंभ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से BNSS की धारा-196 एवं धारा-353 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट किया गया है।
इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय है। वहीं साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है।
डीजे की ध्वनि तीव्रता मापदंड के अनुसार हो
ईद-उल-जोहा (बकरीद) के नमाज के दौरान डीजे या लाउडस्पीकर में भड़काउ सीडी या आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदंड से अधिक न हो। इसके साथ ही उच्च न्ययालय, झारखंड द्वारा इस संबंध में पारित आदेश का किसी परिस्थिति में अवहेलना न हो। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही अवैध शराब झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है, इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
स्वास्थ्य एवं अग्निशमन सेवाओं को अलर्ट रहने के निर्देश
असैनिक शल्य चिकित्सक- सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर 27. मई 2026 से 28 मई 2026 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखड मुख्यालय में एक-एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे। प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
24 घंटे सक्रिय रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष
वर्तमान में जामताड़ा जिला में 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिनका मोबाइल नंबर 9470591069 है। बकरीद के अवसर पर नियंत्रण कक्ष के सम्पूर्ण प्रभार में पुलिस उपाधीक्षक, (साइबर), जामताड़ा रहेंगे। नियंत्रण कक्ष में एक क्यूआरटी दल, 2-8 अतिरिक्त सशस्त्र बल एवं 4-16 लाठी बल, 01 सेक्सन टीजी, 10 महिला पुलिस, पीए सिस्टम युक्त गश्ती वाहन, बज्रवाहन, 407 वाहन, 02 वीडियोग्राफी तथा अग्निशमन वाहन 27.05.2026 से 28.052026 तक प्रतिनियुक्त रहेंगे।
04 क्विक रिस्पांस टीम रहेगी सक्रिय
थानाक्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले अति-संवेदनशील / संवेदनशील स्थानों में विधि-व्यवस्था एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु 04 QRT टीम यथा QRT-01 (नारायणपुर थाना), QRT-02 (करमाटाँड़ थाना), QRT-03 (मिहिजाम् थाना) एवं QRT-04 (नाला अनुमंडल) गठित किया गया है। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा उपरोक्त गठित QRT के लिए प्रत्येक QRT 10-10 लाठी बलों के साथ आवश्यकता अनुसार दंगा निरोधी उपकरण छोटी वाहन /मोटरसाईकिल / विडियोग्राफर, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों के वैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जो निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के हों, जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर व सम्मान देते हों तथा उनके विचारों को अनुशासनिक तौर पर मानतें हो, का दूरभाष नं० जिला नियंत्रण कक्ष में रखने एवं उनसे लगातार सम्पर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं दिनांक 27.05.2026 से 28.05.2026 तक प्रति दिन संध्या 04:00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जामताड़ा द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी।
महत्वपूर्ण फोन नंबर
▪️उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960 (मोबाइल संख्या), 06433 – 222435 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस अधीक्षक – 9431130811 (मोबाइल संख्या), 06433 – 222021 (कार्यालय दूरभाष)
▪️ परियोजना निदेशक, आईटीडीए, जामताड़ा – 7050104206
▪️ अपर समाहर्ता जामताड़ा – 7004043727
▪️अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777 (मोबाइल), 06433-222245 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) – 9470591046
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9470963390
▪️हेल्पलाइन नंबर – डायल 112
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