रांची : झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में तीन अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है, जो राज्य कर्मियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू होंगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार, छठे वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
इसी तरह, राज्य के वैसे कर्मी जिनका वेतन अभी भी छठे वेतनमान (अपुनरीक्षित) के तहत है और जिनका सातवें वेतनमान में पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उनके लिए महंगाई भत्ता भी 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं, अपुनरीक्षित पांचवें वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
वित्त विभाग के मुताबिक, ये सभी बढ़ोतरी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप की गई हैं। इस संबंध में 15 अप्रैल 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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