
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिला प्रशासन की ओर से संचालित ‘नई पहल किट’ योजना के तहत जारी टेंडर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें चतरा उपायुक्त कार्यालय द्वारा 18 मई 2026 को जारी टेंडर को चुनौती दी गई है।
याचिका अभय इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी कार्य के लिए 30 मार्च 2026 को पहले ही टेंडर जारी किया गया था। उस प्रक्रिया में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला पात्र निविदाकर्ता) घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद विभाग ने बिना किसी ठोस कारण के पहली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया और उसी कार्य के लिए 18 मई को नया टेंडर जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने अदालत को बताया कि जब पहली निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और एल-1 घोषित किया जा चुका था, तब दोबारा उसी कार्य के लिए नई निविदा जारी करना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अदालत से दूसरी टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने और पहली प्रक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किया।
दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 18 मई 2026 को जारी टेंडर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार से पूरे मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि ‘नई पहल किट’ केंद्र सरकार की परिवार नियोजन कल्याण योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

