
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक
मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आज और कल लगेंगे विशेष शिविर
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य है शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना
रांची : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 22 और 23 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर दूसरे और अंतिम विशेष शिविर का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिविर को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
के. रवि कुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों की आयु एक अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो चुकी है अथवा होने वाली है और जिनका नाम एसआईआर के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणापत्र भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें।
राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे नागरिकों को चिह्नित कर आवेदन जमा कराने में सहयोग करें। उन्होंने विशेष रूप से नगर निगम और शहरी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने की अपील की। संबंधित एईआरओ स्तर पर वार्ड सदस्यों और पूर्व वार्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। इनकी मदद से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग दिया जा सकेगा।
एक परिवार-एक मतदान केंद्र की व्यवस्था पर जोर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान ‘एक परिवार-एक मतदान केंद्र’ की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या वर्तमान मतदान केंद्र निवास स्थान से दूर है, तो फॉर्म-8 के माध्यम से निवास के निकट एक ही मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड के सामान्य निवासी ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी वर्तमान झारखंड के पते वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 और निर्धारित घोषणापत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
सुबह 10 से शाम चार बजे तक चलेगा शिविर
22 और 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम चा बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेगा। इस दौरान बीएलओ मौजूद रहेंगे और पात्र नागरिक संबंधित प्रपत्र भरकर उनके पास जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट ऐप और मतदाता सेवा पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। इसमें राजनीतिक दलों, बीएलए-2, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति
सीईओ ने कहा कि यदि कोई विदेशी नागरिक गलत घोषणापत्र देकर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऐसी शिकायतों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर सुनवाई कर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। बैठक में राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।


