चाईबासा/Life Imprisonment to Culprits: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे पुराना चाईबासा के एरोड्राम मैदान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ गैंगरेप मामले में दोषी पांच युवकों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश के न्यायालय से सुनाई गई है । 20 अक्टूबर, 2022 की शाम घटी इस घृणित घटना में न्यायाधीश द्वारा गवाहों और सबूत के आधार पर डेढ़ साल में फैसला सुनाया गया ।
घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता अपने मित्र के साथ मैदान में खड़ी थी।सूर्यास्त के बाद थोड़ा अंधेरा होने पर अचानक 10 लड़को ने वहां पर पहुंच कर पीड़िता और युवक को घेर लिया। सभी मारो कह कर चिल्लाने लगे। पीड़िता को चप्पल , जूता डंडा पत्थर आदि से मारा गया। मारपीट के बाद पीड़िता को थोड़ी दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार किया गया।
इस घटना में सालीहातु निवासी सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो, पूरमी देवगम, सोमा सिंकू उर्फ पेट्रो एवं टेकराहातु निवासी शिव शंकर करजी उर्फ बाज को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी की उप धारा 34 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और चालीस-चालीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।इस घटना के पांच नाबालिग आरोपितों की जुवेनाइनल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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