RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या निगम द्वारा आवंटित दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इसके अलावा निगम की दुकान का आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा।
प्रोडक्शन पर है रोक
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, झारखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पर्यावरण और आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। वहीं निर्माण करने वाली फैक्ट्री की भी तलाश की जा रही है।
शहर में चलेगा अभियान
अपर प्रशासक बताया कि नगर निगम ने म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इसके तहत निगम की एनफोर्समेंट टीम शहर भर में अभियान चलाकर दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करेगी। जांच के दौरान यदि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।
निगम की दुकानों का आवंटन होगा रद्द
खास बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ निजी दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में भी सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि निगम की दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग या भंडारण पाया गया तो संबंधित आवंटी के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होगी और दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करें और इसके स्थान पर कपड़े, जूट या कागज से बने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें।

