RANCHI: रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की गई। यह प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी रांची की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला प्रशासन के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच और सत्यापन के बाद 1036 आवेदन लॉटरी के लिए पात्र पाए गए। जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 1158 सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई।
ऑनलाइन लॉटरी के जरिए कुल 89 निजी विद्यालयों में 641 बच्चों का चयन किया गया। चयनित बच्चों को संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा और वे कक्षा आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लॉटरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए पांच निजी विद्यालयों के प्राचार्य, पांच अभिभावक तथा मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन ने दावा किया कि तकनीकी रूप से सुरक्षित इस प्रक्रिया में निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

