
रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में अधिकतम आयु सीमा को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि तय करना राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा निर्धारित करना सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
याचिकाकर्ता आलोक कुमार, खुशबू भारद्वाज समेत अन्य अभ्यर्थियों ने मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर, ऑडिटर सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अधिकतम आयु की कट-ऑफ तिथि में छूट देने की मांग करते हुए इसे 1 अगस्त 2025 के स्थान पर पहले की तिथि से लागू करने का आग्रह किया था। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 500 से अधिक रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया है।
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