

RANCHI: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर (नया विधानसभा भवन) के 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 22 अगस्त की सुबह 8 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची और अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इन पर रहेगी रोक
आदेश के अनुसार, इस अवधि में पांच या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, घेराव या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। सुरक्षा कारणों से अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि तथा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियारों को लेकर चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इस निषेधाज्ञा से छूट दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
