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RANCHI MUNICIPAL CORPORATION: निर्माण सामग्री अवैध रूप से किया डंप तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

रांची नगर निगम ने जारी की सख्त चेतावनी, फाइन भी लगाने का आदेश दिया गया है इंफोर्समेंट टीम को

by Vivek Sharma
RANCHI: रांची नगर निगम ने निर्माण सामग्री (C&D वेस्ट) अवैध रूप से डंप करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। नियमों का पालन जरूरी।
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RANCHI: अगर भी रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते है और घर या प्रतिष्ठान के बाहर बिल्डिंग वेस्ट मैटेरियल रखने की आदत है तो इसे तत्काल बदल डालिए। नहीं तो रांची नगर निगम आप पर कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं वेस्ट उठाकर ले जाने का चार्ज भी वसूलेगा। इसके अलावा फाइन लगाया जाएगा सो अलग। रांची नगर निगम ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है।

वहीं शहर के सभी बिल्डरों, ठेकेदारों और नए निर्माण कार्य कर रहे भवन मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे निर्माण कार्य के दौरान निकले सीएनडी वेस्ट (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट) को केवल निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही डंप करें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है और निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य किसी स्थान पर निर्माण सामग्री डंप करती है तो उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में दो जगह चिन्हित

रांची नगर निगम ने शहर में दो स्थानों को चिन्हित किया है। जहां पर सीएनडी वेस्ट को डंप करना वैध होगा। ऐसे में लोग खुद से वहां गाड़ियों के माध्यम से सीएनजी वेस्ट को लाकर जमा कर सकते है। जिसमें एक जगह नागा बाबा खटाल के पास स्थित एमआरएफ केंद्र के समक्ष और दूसरी जगह ट्रेकर स्टैंड के पास स्थित एमआरएफ केंद्र के समक्ष है। अगर आप चाहे तो इसकी सूचना निगम को भी दे सकते है। इसके बाद सीएनडी वेस्ट का उठाव कर लिया जाएगा। लेकिन गाड़ी का खर्च मालिक को वहन करना होगा। जिससे कि निगम की कार्रवाई से बच सकते है।   

कहीं भी डंप करने पर प्रतिबंध

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में ये भी कहा गया है कि मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, खाली भूखंडों, नालियों, निर्माणाधीन भवनों के बाहर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री डंप करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या बिल्डर इन चिन्हित स्थलों के अलावा कहीं भी सीएनडी वेस्ट डंप करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना, सामग्री की जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम शहर की स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रांची नगर निगम शहर की स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को सहन नहीं करेगा। उन्होंने सभी बिल्डरों और निर्माणकर्ताओं से यह अनुरोध किया कि वे निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही अपशिष्ट डंप करने का पालन करें और शहर की सुंदरता और सफाई को बनाए रखने में मदद करें।

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