Ranchi: मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जेल में बंद भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा और उनके बेटे अविनाश आनंद को एसीजेएम रांची की अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अविनाश आनंद फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसे एक अन्य पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, अविनाश आनंद को शिकायतवाद संख्या 85/17 में जेल से प्रोडक्शन पर लाकर अदालत में पेश किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि यह चेक बाउंस से जुड़ा मामला है, जिसमें अविनाश वर्ष 2019 से फरार चल रहा था। मामला फिलहाल निर्णय के चरण में लंबित है।
शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत में अविनाश आनंद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया।
इसी कारण मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जमानत मिलने के बावजूद उसकी रिहाई नहीं हो सकी।
बताया गया कि उक्त मामले में फैसले के दिन अविनाश आनंद अदालत में उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। करीब सात वर्ष बाद उसका प्रोडक्शन कराया गया। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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