Ranchi : बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित कथित 95.65 एकड़ वन भूमि फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सीआईडी की विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
मामला सीआईडी थाना कांड संख्या 04/2025 से संबंधित है।
आरोप है कि दोनों ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम कराया और बाद में उसकी बिक्री कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी, गवाहों के बयान, जब्ती सूची तथा राजस्व अभिलेखों से आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं।
कोर्ट ने यह भी माना कि मामला केवल सिविल विवाद नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश का भी प्रतीत होता है। सीआईडी के अनुसार आरोपियों ने वर्ष 1933 के कथित नीलामी प्रमाणपत्र के आधार पर जमाबंदी और म्यूटेशन कराया था। अदालत ने मामले को अब आरोप गठन के लिए निर्धारित कर दिया है।

