रांची : बरियातू थाना क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार अमीरुल जम्मा उर्फ आमिर मलिक को अदालत से राहत मिल गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामला बरियातू थाना कांड संख्या 221/2023 से संबंधित था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 जुलाई 2023 को विनीट पांडेय के घर में चोरी की नीयत से एक युवक के घुसने की सूचना मिली थी। आरोप था कि युवक चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष चोरी गए सामान की बरामदगी अदालत में साबित नहीं कर सका। वहीं जब्ती सूची के स्वतंत्र गवाह को भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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