
Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिला अदालत ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के एक गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह मामला मनोहरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 5 जून 2024 की है। पीड़िता नेहा लखवा (निवासी: कच्छीहाता, चिड़िया) ने मनोहरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति मंगल मुर्मू (पिता: मोहन मुर्मू, निवासी: मैगजीन लेवल, गुवा) ने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मनोहरपुर थाना में कांड संख्या-20/2024 के तहत भादवि (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक अनुसंधान
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मंगल मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से साक्ष्य (सबूत) जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने समय पर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की।
अदालत का फैसला
पश्चिमी सिंहभूम के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सत्रवाद संख्या-377/2024 के तहत मामले की सुनवाई की। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद, 7 जुलाई 2026 को अदालत ने आरोपी मंगल मुर्मू को धारा 307 के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा मुकर्रर की।

