
Jharkhand Land Registry : रांची: झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में जमीन और भवन की खरीद-बिक्री पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की तैयारी में है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानान्तरण अधिभार नियमावली, 2026’ का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया है। सरकार ने इस प्रारूप पर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवन के हस्तांतरण पर देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की कुल राशि का 10 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) वसूला जाएगा। यह राशि रजिस्ट्री से पहले ऑनलाइन जमा करानी होगी। यदि किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं होती है तो अधिभार की राशि भी वापस कर दी जाएगी। वहीं, जहां सरकार स्टाम्प शुल्क या निबंधन शुल्क में छूट देगी, वहां अधिभार भी नहीं लिया जाएगा।
Property Registration Jharkhand : क्या होगा असर
यदि प्रस्तावित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो शहरी क्षेत्रों में जमीन और भवन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी। खरीदारों को मौजूदा स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क के अलावा उनकी कुल राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे नगर निकायों को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसे सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य शहरी अधोसंरचना के विकास पर खर्च किया जाएगा।

Jharkhand Property Registry
Land Registration Charges : नगर निकायों के खाते में जाएगी पूरी राशि
ड्राफ्ट के अनुसार अधिभार की राशि सीधे संबंधित नगर निकाय के अलग बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे विकसित किया जाएगा। नगर निकाय इस राशि का उपयोग राजस्व एवं पूंजीगत विकास कार्यों में करेंगे और इसके लिए अलग लेखा-जोखा भी रखना होगा।
Jharkhand Urban Development: कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा लागू
फिलहाल यह केवल प्रारूप नियमावली है। सरकार ने इसे सार्वजनिक कर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी और अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह नियम प्रभावी होगा।
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