
रांची : झारखंड सरकार की नई लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 विवादों में घिर गई है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही, अदालत के रुख को देखते हुए सरकार सुनवाई पूरी होने तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने पर राजी हो गई है।
नियमावली के नियमों पर उठे सवाल
अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नई नियमावली और इसके तहत आवेदन मंगाने के तरीके को गलत ठहराया है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए इस नए नियम के कई प्रावधान कानून के हिसाब से सही नहीं हैं और इनमें खामियां हैं।
सरकार से मांगा जवाब
अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सुझाव पर महाधिवक्ता रोहित राय ने भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक लॉ ऑफिसरों की बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रितु कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। अब सभी की नजरें 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
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