सेंट्रल डेस्क, नई दिल्ली : अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक रखते हैं। विशेष रूप से रेल पटरियों व प्लेटफार्म किनारे कलाबाजी, डांस व स्टंट करते रील्स बनाते है, तो यह सौदा आपको महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने कड़ा कदम उठाते हुए रेल पटरियों पर रील्स बनाने वालों के खिलाफ दंड व जुर्माना का प्रावधान किया है।
रेलवे ने किया ट्वीट, यह होगी सजा
इस तरह की हरकत करते पाए जाने पर दोषियों को 6 महीने की जेल हो सकती है। एक हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसकी जानकारी ट्वीट कर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने दी है। रेलवे ने यह दंड का प्रावधान 1989 की धारा 145 और 147 के तहत लगाया है। इस धारा के तहत रेल की पटरियों व प्लेटफार्म पर फोटो, वीडियो व रील्स बनाने पर दंड का प्रावधान है।
लगातार बढ़ रहा है यह खतरनाक चलन
इन दिनों सोशल मीडिया पर रील्स का बाढ़ आ चुका है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में रील्स बनाये जा रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर समेत कई सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड हो रहे हैं। वर्तमान के युवा खुद को वायरल, जल्दी लोकप्रिय होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। यहां तक कि एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट करते हैं। ज्यादा व्यूज़ व लाइक के चक्कर में सामने से आ रही रेल के सामने खतरनाक तरीके से रील्स बनाते हैं।
जा चुकी है कई लोगों की जान
रील्स बनाने चक्कर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रेल के पटरियों से बहती नदी नहर में ऊंचे से छलांग लगा देते हैं। इसके अलावे युवा रेल पटरी पर डांस भी करते दिखाई देते है। कई बार ऐसा भी हुआ कि रील्स बनाने के चक्कर में जान भी गवां चुके है। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं रुक नही रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए ही रेलवे ने ऐसा कदम उठाया है। जिसकी सराहना सभी कर रहे है।

