रांची : रांची नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान को तेज करते हुए 73 बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। ये बकाएदार अब तक नगर निगम द्वारा दिए गए कई नोटिसों के बावजूद अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन बकाएदारों पर कुल 2.33 करोड़ का बकाया है, जो नगर निगम के विकास कार्यों को प्रभावित कर रहा है।
100 बकाएदारों को भेजा था नोटिस
पहले भी नगर निगम द्वारा 100 प्रमुख बकाएदारों को नोटिस भेजकर बकाया कर का भुगतान करने की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा, निगम के टैक्स कलेक्टर और अधिकृत एजेंसियां भी इन बकाएदारों से संपर्क कर उन्हें कर जमा करने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। लेकिन 73 बकाएदारों ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।
23 फरवरी तक का समय
बकाएदारों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, रांची नगर निगम ने 20 फरवरी को इन सभी 73 बकाएदारों को अंतिम नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि 23 फरवरी तक बकाया कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इन बकाएदारों की नागरिक सुविधाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएंगी। इनमें कचरा संग्रहण सेवा और जलापूर्ति जैसी महत्वपूर्ण म्युनिसिपल सेवाएं शामिल हैं। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 11 (14) (6) के तहत की जा रही है, जो नगर निगम को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह बकाया कर का भुगतान न करने पर नागरिक सुविधाएं निलंबित कर सके।
नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे इस अंतिम चेतावनी को गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाए करों का भुगतान करें, ताकि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें।
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