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THE PHOTON NEWS EXCLUSIVE : दवा दुकान में बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे फूड सप्लीमेंट

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हुआ सख्त, लाइसेंस लेना अनिवार्य, नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

by Vivek Sharma
RANCHI: रांची में दवा दुकानों को फूड सप्लीमेंट बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेने होंगे, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सख्ती, छापेमारी होगी।
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RANCHI: अगर आप भी राजधानी में दवा दुकान चलाते है और वहां फूड सप्लीमेंट का कारोबार करते है तो इसके लिए अलग लाइसेंस लेना होगा। जी हां, फूड सप्लीमेंट के कारोबार के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब इसे लेकर सख्ती के मूड में है। इतना ही नहीं जल्द ही दवा दुकानों में छापेमारी की जाएगी। वहीं बिना लाइसेंस के फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

ड्रग के साथ फूड लाइसेंस जरूरी

फूड सेफ्टी आफिसर डॉ पवन कुमार ने बताया कि दवा दुकानदारों को ड्रग लाइसेंस तो लेना ही है। लेकिन कई फूड सप्लीमेंट, दवाएं और प्रोटीन पाउडर खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते है। इसके अलावा पाउडर दूध व अन्य चीजें भी खाने की कैटेगरी में आती है। इसकी बिक्री दवा दुकानों में धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन नियम के अनुसार इसके लिए अलग से फूड लाइसेंस जरूरी है।

चलेगा छापेमारी अभियान

फूड सेफ्टी आफिसर ने बताया कि जल्द ही छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत दवा दुकानों में फूड लाइसेंस की जांच जाएगी। नहीं पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी संचालक लाइसेंस नहीं लेते है तो एक्ट के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी।

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