
रांची : झारखंड की राजनीति से जुड़े मानहानि के एक मामले में राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी।
यह मामला अगस्त 2020 का है। आरोप है कि एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इरफान अंसारी ने योग शिक्षिका और भाजपा नेत्री राफिया नाज के पहनावे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया नाज ने रांची सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का शिकायत वाद दर्ज कराया था।
टिप्पणी के बाद दर्ज कराया गया था शिकायत वाद
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि कथित टिप्पणी के जरिए न केवल सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया, बल्कि स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे।
लंबे समय से चल रही थी कानूनी प्रक्रिया
मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अदालत के रुख के बाद मंत्री इरफान अंसारी रांची सिविल कोर्ट पहुंचे और आत्मसमर्पण किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत की राहत दे दी।
गौरतलब है कि यह विवाद झारखंड की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है। फिलहाल, मानहानि के इस मामले में मंत्री को जमानत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

