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Jamshedpur Crime: दो साल पहले हुई दहेज हत्या में जमशेदपुर कोर्ट ने सास और ननद को सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने दोनों दोषियों पर लगाया 30-30 हजार रुपये का जुर्माना, 27 अगस्त को दिया था दोषी करार

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : दहेज हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच मंजू कुमारी की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह का है। 25 दिसंबर 2024 को गंभीर रूप से घायल आरती देवी की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। आरती अपने ससुराल में रह रही थी और मूल रूप से पलामू जिले के भड़गांवा गांव की रहनेवाली थी।

आरती के पिता विगन राम ने परसुडीह थाना में दामाद संजीव कुमार, सास उर्मिला देवी, श्रीमंत प्रसाद, कंचन देवी, अशोक राम और प्रभा देवी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। मामले में आरोपी सास उर्मिला देवी और ननद कंचन देवी घटना के बाद से घाघीडीह जेल में बंद हैं।

अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। इसके अलावा धारा 238 के तहत पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने 27 अगस्त को दोनों को दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बीरेन्द्र कुमार ने पैरवी की। मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई।

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