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RANCHI NEWS: राजधानी में बोटिंग सुरक्षा को लेकर डीसी ने दिए सख्त निर्देश, बिना लाइफ जैकेट वाले बोट संचालकों पर होगी कार्रवाई

बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के किसी भी नाव को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी

by Vivek Sharma
रांची में बोटिंग के दौरान सुरक्षा के सख्त नियम लागू, लाइफ जैकेट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई।
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RANCHI: रांची के सभी डैम और जलाशयों में बोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने की। इस दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने जिला स्तर पर वाटर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप के गठन का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति या दुर्घटना में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गौरव गोस्वामी समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा मानकों पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना लाइफ जैकेट बोटिंग कराने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मौसम की निगरानी को भी जरूरी बताया गया है और खराब मौसम में बोटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी नौकाओं के लिए वैध फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के किसी भी नाव को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी। बोटिंग स्थलों पर हेल्पलाइन नंबर वाले सूचना बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने बोट ऑपरेटरों के लिए नशापान पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही स्टंटबाजी, तेज रफ्तार और जोखिम भरे तरीके से बोट चलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिसमें जुर्माना और लाइसेंस निलंबन भी शामिल है। डीसी ने विशेष रूप से बच्चों वाले परिवारों से अपील की है कि वे लाइफ जैकेट सही तरीके से पहनाएं और पूरे समय इसकी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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