
Ranchi: झारखंड में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अदालत ने दोषी कुंदन कुमार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला रांची स्थित अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अदालत ने 12 जून को ही कुंदन कुमार को दोषी करार देते हुए माना था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। दोषसिद्धि के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
मामला 30 जुलाई 2022 का है। हटिया के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान खूंटी की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। तलाशी लेने पर उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे ओडिशा से गांजा लेकर नामकुम के तुंबागुटू क्षेत्र स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कुंदन कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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